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उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए राहत भरी खबर जो अपनी संपत्ति का आसानी से पंजीकरण नही करा पा रहे हैं। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में वसीयतनामे का प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून ख़त्म कर दिया है। इस तरह कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी है और ऐसा करने के पीछे की वजह भी हाई कोर्ट ने बताई। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1867 के विपरीत पाया, जो वसीयत के पंजीकरण को ऐच्छिक (ऑप्शनल) बनाता है ... आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में
Baten UP Ki Desk
Published : 16 May, 2024, 11:34 am
Author Info : Baten UP Ki